कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई का आदेश

नवादा : जिले भर में चलने वाले कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है. इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी को डीएम आदेश तितरमारे ने बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण व विनियम) अधिनियम, 2010 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, बिहार गजट के माध्यम से […]
नवादा : जिले भर में चलने वाले कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है. इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी को डीएम आदेश तितरमारे ने बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण व विनियम) अधिनियम, 2010 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, बिहार गजट के माध्यम से 24 अप्रैल, 2010 को इस अधिनियम पर राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जो 28 अप्रैल 2010 से पारित हो गया है. बावजूद जिले में इस अधिनियम के तहत एक भी कोचिंग संस्थानों ने निबंधन नहीं कराया.
शिक्षा विभाग के मुताबिक, जिले में सैकड़ों कोचिंग व ट्यूटोरियल संस्थान संचालित हैं. इसमें से किसी का भी निबंधन नहीं है. गैर निबंधित कोचिंग व ट्यूटोरियल संस्थानों पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई किये जाने का आदेश डीएम द्वारा दिये जाने के बाद वैसे संस्थानों के संचालकों में हड़कंप मच गया है.
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