10 लोगों को तीन-तीन साल की सजा

Published at :06 Aug 2013 3:58 AM (IST)
विज्ञापन
10 लोगों को तीन-तीन साल की सजा

नवादा : व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जीवन लाल ने मारपीट के एक मामला में 10 लोगों को तीन–तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. हिसुआ थाना कांड संख्या 69/01 में दोषी पाये गये अभियुक्तों में मुनी चौहान, कैला चौहान, त्रिलोकी चौहान, छोटे लाल चौहान शामिल हैं. सभी […]

विज्ञापन

नवादा : व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जीवन लाल ने मारपीट के एक मामला में 10 लोगों को तीनतीन साल की सजा तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

हिसुआ थाना कांड संख्या 69/01 में दोषी पाये गये अभियुक्तों में मुनी चौहान, कैला चौहान, त्रिलोकी चौहान, छोटे लाल चौहान शामिल हैं. सभी उक्त थाना क्षेत्र के उमरांव बिगहा निवासी हैं. बताया जाता है कि 25 जुलाई 2001 को सूचक सुखदेव चौहान उसके पिता मेधु चौहान के साथ अभियुक्तों ने मारपीट किया था. जिसमें धारा 325 के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन