अनाज वितरण में गड़बड़ी नहीं की जायेगी बर्दाश्त : डीएम

Updated at : 23 Jul 2019 8:53 AM (IST)
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अनाज वितरण में गड़बड़ी नहीं की जायेगी बर्दाश्त : डीएम

नवादा नगर : 31 जुलाई तक खाद्यान का वितरण पीडीएस दुकानों से की जायेगी. यह आदेश डीएम कौशल कुमार ने दी है. कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान वितरण का कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी रजौली व नवादा को निर्देश दिया कि वितरण व्यवस्था […]

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नवादा नगर : 31 जुलाई तक खाद्यान का वितरण पीडीएस दुकानों से की जायेगी. यह आदेश डीएम कौशल कुमार ने दी है. कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान वितरण का कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है.

उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी रजौली व नवादा को निर्देश दिया कि वितरण व्यवस्था आदर्श रूप में दृढ़ता व शुद्धता के साथ संपन्न हो इसे हर हाल में सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपात्र परिवारों को खाद्यान की आपूर्ति नहीं किया जाये. डीएम ने निर्देश दिया कि अपात्र परिवारों का विवरणी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध करा दें.
जिले के अन्तयोदय/पूर्विक्तता प्राप्त परिवारों के माह जुलाई 2019 का चावल व गेहूं का वितरण किया जायेगा. इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति तीन किलोग्राम चावल तथा दो किलोग्राम गेहूं की दर से परिवारों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है.
चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं का मूल्य दो रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित हैं. फूड केलेंडर के अनुसार वितरण दिवस की अवधि में 28 से 30 जुलाई तक खाद्यान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जायेगा. इसके बाद छूटे हुए लाभुक जो इस अवधि में खाद्यान नहीं प्राप्त कर सके वे एक से आठ अगस्त तक अनाज प्राप्त कर सकेंगे. वितरण दिवस के प्रत्येक बुधवार, गुरुवार व शनिवार को जन वितरण प्रणाली की दुकान निश्चित रूप से खुली रखनी है.
दुकानों की करें जांच
उक्त दिनों में बगैर समुचित कारण व सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना दुकान बंद पाये जाने पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी जायेगी. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि खाद्यान वितरण के बाद सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण कर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में प्रतिवेदन व उपयोगिता प्रमाणपत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे.
वितरण में गड़बड़ी पाये जाने पर राशन बिक्रेताओं का लाइसेंस तो रद्द होगा ही वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी बख्से नहीं जायेंगे. उन्होंने प्रखंडों के प्रभारी वरीय उपसमाहर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि कम से कम 10 दुकानों की जांच स्वयं कर लेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी नवादा व रजौली खाद्यान्न वितरण कार्य अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करायेंगे.
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