प्रचार सामग्रियों पर छपा होगा प्रिंटिंग प्रेस का नाम
Updated at : 13 Mar 2019 8:26 AM (IST)
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नवादा : मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापकों के साथ बैठक आयोजित की गयी. लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के सफल आयोजन को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के तीन दिन के […]
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नवादा : मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापकों के साथ बैठक आयोजित की गयी. लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के सफल आयोजन को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के तीन दिन के अंदर जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस को सूचना दे दी गयी है. राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में पंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण या प्रकाशन में अपना प्रिंटिंग प्रेस का नाम निश्चित रूप से लिखेंगे.
आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे. प्रिंटर व पंपलेट व पोस्टर में अपना नाम तथा पता जरूर दर्ज करेंगे तथा सामग्री की प्रति व डिक्लरेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेंगे. अगर धारा 127 ए के प्रावधानों की अवहेलना होती है, तो एफआइआर दर्ज किया जायेगा.
ऐसे मामलों पर पूरा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों से अपील की कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन निश्चित रूप से करेंगे. इस बैठक में व्यय व अनुश्रवण पदाधिकारी पंकज कुमार, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, श्री राज प्रिंटिंग प्रेस, रवि प्रिंटिंग प्रेस, अरविंद प्रेस आदि के संचालक शामिल थे.
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