रेकी व छिनतई का खुलासा नहीं होने पर व्यवसायी नाराज

Updated at : 10 Aug 2018 4:18 AM (IST)
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रेकी व छिनतई का खुलासा नहीं होने पर व्यवसायी नाराज

स्वर्ण व्यवसायियों ने बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा सीसीटीवी फुटेज होने पर भी घटनाओं का उद्भेदन नहीं होने पर जतायी चिंता नवादा नगर : जिले में हो रही लगातार रेकी व छिनतई की घटनाओं पर स्वर्ण व्यवसायियों ने चिंता जतायी है. गुरुवार को जैन मंदिर परिसर में हुई बैठक में व्यवसायियों ने जिला […]

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स्वर्ण व्यवसायियों ने बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा

सीसीटीवी फुटेज होने पर भी घटनाओं का उद्भेदन नहीं होने पर जतायी चिंता
नवादा नगर : जिले में हो रही लगातार रेकी व छिनतई की घटनाओं पर स्वर्ण व्यवसायियों ने चिंता जतायी है. गुरुवार को जैन मंदिर परिसर में हुई बैठक में व्यवसायियों ने जिला सम्मेलन कराने सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की. जिलाध्यक्ष महेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में हुई बैठक में संगठन मंत्री रहे विनोद वर्मा की मौत के बाद उन्हें याद करते हुए दो मिनट का मौन रख कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी. व्यवसायियों ने संगठन को बेहतर बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर कमेटी का पुनर्गठन करते हुए में नयी वर्किंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया. जिला संगठन तथा सीतामढ़ी मंदिर के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई.
स्वर्ण व्यवसाइयों ने जिले में अब तक हुई छिनतई,अपराधियों द्वारा गोली मारने सहित अन्य घटनाओं के बाद हो रही पुलिसिया कार्रवाई की सुस्ती पर चिंता जतायी. समिति के लोगों ने चिंता जाहिर की कि सोनारपट्टी में मुन्ना जेवरात के यहां जो रेकी की घटना हुई थी, इसमें सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर सकी है. रजौली में आपसी विवाद में अजय सेठ के बेटे के द्वारा मुकेश को गोली मार देने की घटना पर भी पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है. फल गली कारिगर गली में नरेश कुमार की हत्या पर भी पुलिसिया कार्रवाई शून्य है. पोस्टमार्टम रोड में सोना-चांदी दुकान से तिजोरी उठा कर ले गये चोरों का आज तक पता नहीं चला है. यह चिंता का विषय है.
शराब बरामदगी के मामले में 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना
नवादा कोर्ट़ गुरुवार को व्यवहार न्यायालय में द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कौशलेंद्र कुमार सिंह ने शराब बरामदगी के एक मामले में सजा का ऐलान किया. घटना रोह थानाक्षेत्र के रूखी गांव का है.11 नवंबर 2016 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति झारखंड से महुआ शराब लेकर ग्राम पचरुखी की ओर जा रहा है. रोह थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गये. रुखी गांव के पूरब नहवा पर पुलिस ने अभियुक्त केदार मांझी को रंगे हाथ 20 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में कांड संख्या 76 /16 दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 ए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र समर्पित किया था. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा ने न्यायालय में कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया था. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुंद्रिका प्रसाद ने न्यायालय से अभियुक्त को कम से कम सजा देने का अपील की. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास एक लाख अर्थ दंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर अभियुक्त को तीन साल का साधारण कारावास अलग से भुगतने का आदेश न्यायालय ने सुनाया.
जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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