हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

Updated at : 01 Aug 2017 9:16 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा नवादा : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ईश्वरचंद्र चतुर्वेदी ने कांड संख्या 186/14 के अभियुक्त पप्पु कुमार,नरेंद्र सिंह,मोख्तार खां को जदयू नेत्री रेणु सिन्हा के पुत्र विपिन कुमार की हत्या के मामले में दोषी पाते हुये 302 आइपी के तहत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रूपये […]

विज्ञापन
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा
नवादा : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ईश्वरचंद्र चतुर्वेदी ने कांड संख्या 186/14 के अभियुक्त पप्पु कुमार,नरेंद्र सिंह,मोख्तार खां को जदयू नेत्री रेणु सिन्हा के पुत्र विपिन कुमार की हत्या के मामले में दोषी पाते हुये 302 आइपी के तहत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रूपये जुर्माना, 364-ए भादवि में तीनों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार का जुर्माना,120-बी भादवि के तहत तीनों को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार का जुर्माना,201 भादवि के तहत तीनों को सात साल एवं 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
गाथा के अनुसार, 13 अप्रैल 2014 को 5 बजे संध्या पप्पु ने फोन किया की विपिन बाईपास चले आओ काम हो गया है.तब वह अपनी पत्नी करूणा सागर को कहकर कर चला गया.पुन: रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर करूणा सागर के फोन पर पप्पु का फोन आया कि उग्रवादी हमें किडनैप कर कोडरमा जंगल में रखे हुये है और 50 लाख रूपये मांग रहा है.
22 अप्रैल 2014 को पप्पू की लाश धमनी जंगल में बरामद हुई.अपर लोक अभियोजन किशोर कुमार तथा सुचक के अधिवक्ता रामकृष्ण प्रसाद ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा.न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर सभी तीनों अभियुक्तों को सजा सुनायी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन