Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कड़ी कार्रवाई हुई है. नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अनिल कुमार दास को सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन के दौरान उन्हें जीवन यापन भत्ता मिलेगा, और उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय रहेगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
विजिलेंस की छापेमारी में बड़ा खुलासा
इस मामले में 6 मार्च को निगरानी विभाग की विशेष टीम (SVU) ने पटना और नालंदा स्थित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान करीब 94.90 लाख रुपये की अवैध संपत्ति का पता चला. यही नहीं, टीम को 1 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की जमीन के दस्तावेज भी मिले.
कैसे हुआ पर्दाफाश?
निलंबित अनिल कुमार दास के पटना के बख्तियारपुर स्थित निजी आवास सहित अन्य जगहों पर छापेमारी हुई थी. जांच के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के पुख्ता सबूत मिले. इसी दिन उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और अब उन पर कार्रवाई की गई है.
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सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन
अनिल कुमार दास पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता, 1976 के नियम (1) के उल्लंघन का आरोप है. सरकारी पद का दुरुपयोग कर गैरकानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की वजह से सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है.