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बिहार में हथियारों के वेरिफिकेशन को लेकर सख्त हुए DM, लाइसेंस रद्द करने की दी चेतावनी

Updated at : 24 Sep 2025 2:16 PM (IST)
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DM tightens gun verification rules, warns of license cancellation

डीएम कुंदन कुमार (फाइल फोटो)

Bihar News: बिहार विधानसभा को ध्यान में रखते हुए नालंदा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में डीएम कुंदन कुमार ने लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. इस कड़ी में नालंदा जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों को 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच अपने संबंधित थानों में हाजिर होकर हथियारों का भौतिक सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना होगा.

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Bihar News: बिहार विधानसभा को ध्यान में रखते हुए नालंदा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में डीएम कुंदन कुमार ने लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने उन सभी लोगों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने अभी तक अपने हथियारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है.

प्रशासन की चिंता का मुख्य कारण

प्रप्त जानकारी के मुताबिक प्रशासन की चिंता का मुख्य कारण यह है कि हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोह द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करके उच्च गुणवत्ता के हथियार खरीदे जा रहे हैं. जिसका इस्तेमाल संगठित अपराध और आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जिला प्रशासन ने आयुध नियम 2016 के नियम 30 और 112(2) के तहत कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है.

दो चरणों में होगा सत्यापन

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार नालंदा जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों को 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच अपने संबंधित थानों में हाजिर होकर हथियारों का भौतिक सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना होगा. यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी.

पहला चरण (4-7 अक्टूबर)

इसमें बिहार, लहेरी, अस्थावां, बिंद, सारे, सरमेरा, नूरसराय, रहुई, हरनौत, गिरियक, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, चंडी, थरथरी, नगरनौसा, हिलसा, करायपरशुराय, एकंगरसराय, परवलपुर, इसलामपुर, वेन, गोखुलपुर ओ.पी. और कल्याणबिगहा ओ.पी. थाना क्षेत्रों के लोग शामिल हैं.

दूसरा चरण (8-11 अक्टूबर)

इसमें सोहसराय, दीपनगर, वेना, मानपुर, छबिलापुर, तेल्हाड़ा, खुदागंज, चेरो ओ.पी., चिकसौरा, नालंदा, औंगारी, भागनबिगहा ओ.पी., तेलमर और पावापुरी ओ.पी. थाना क्षेत्रों के लोग आते हैं.

सख्त निर्देश और कार्यक्रम

लाइसेंस वाले हथियार रखने वालों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 19 और आयुध नियम 2016 के नियम 31 के अनुसार यह सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी.

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निष्क्रिय रहने पर कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि जो लोग निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराएंगे, उनके लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए जाएंगे. आयुध नियम 2016 के नियम 30 और 112(2) के तहत यह कार्रवाई की जाएगी.

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Rani Thakur

लेखक के बारे में

By Rani Thakur

बंगाल की धरती पर एक दशक से अधिक समय तक समृद्ध पत्रकारिता अनुभव के साथ, रानी ठाकुर अब बिहार की धरती पर अपनी लेखनी से पहचान बना रही हैं. कोलकाता में कई राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अखबारों के लिए रिपोर्टिंग और सब-एडिटिंग का अनुभव हासिल करने के बाद, वे अब प्रभात खबर के डिजिटल डेस्क से जुड़ी हैं, जहां वे लाइफ स्टाइल की खबरों के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच और पत्रकारिता कौशल को नई दिशा दे रही हैं.

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