हत्या के मामले में 11 आरोपितों को सजा

Updated at : 04 Feb 2017 8:26 AM (IST)
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हत्या के मामले में 11 आरोपितों को सजा

वर्ष 2010 में पूर्व दुश्मनी को लेकर हुई थी घटना बिहारशरीफ : पूर्व दुश्मनी को लेकर वर्ष 2010 में बिचाली व्यवसायी बलराम यादव की हुई हत्या के मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश पांडेय ने 11 आरोपितों को सजा सुनायी है. न्यायाधीश श्री पांडेय ने आरोपित विजय यादव, […]

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वर्ष 2010 में पूर्व दुश्मनी को लेकर हुई थी घटना
बिहारशरीफ : पूर्व दुश्मनी को लेकर वर्ष 2010 में बिचाली व्यवसायी बलराम यादव की हुई हत्या के मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश पांडेय ने 11 आरोपितों को सजा सुनायी है. न्यायाधीश श्री पांडेय ने आरोपित विजय यादव, शिवकुमार, मुन्नी, राजो, कमलेश, नवलेश, जसवंत, मल्लू, वेनू, संतोष व संजय यादव को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए विजय व मुन्नी को सात वर्ष एवं शेष सभी आरोपितों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. वहीं सभी आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें तीन माह के अतिरिक्त कैद का आदेश दिया गया है. इसके अलावा धारा 449 एवं 148 भादवि के तहत क्रमश: पांच एवं दो वर्षों की सजा सुनायी गयी है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
घटना के संबंध में बताया गया कि राजगीर थाना क्षेत्र के केसरी बिगहा निवासी वीरू यादव ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि 30 मई 2010 को उसके पिता बलराम यादव सिलाव स्थित बिचाली दुकान से घर आकर बैठे थे कि पूर्व दुश्मनी को लेकर सभी आरोपित हरवे हथियार से वहां आ गये तथा आरोपित वेनू यादव के आदेश पर जसवंत ने गोली चलायी, जिससे जख्मी होकर उसके पिता की मौत हो गयी. सत्र वाद संख्या 75/10 के तहत मामले के विचारण के दौरान एपीपी महेश यादव एवं कनीय अधिवक्ता मनोज कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखा.
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