बिहारशरीफ : वैसे नागरिक जिनकी उम्र एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो जायेगी और उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है. वे एक अक्तूबर से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निर्वाचन सूची के प्रारूप का प्रकाशन एक अक्टूबर को होगा.
एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नाम जुड़वाया,हटवाया या शुद्ध करवाया जा सकता है. जिनका फोटो मतदाता सूची में नहीं हो या गलत हो वे भी उसे ठीक करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं. निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन दस जनवरी को होगा. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटवाने या प्रतिष्टियों के शुद्धीकरण का फार्म सभी बूथों के बीएचओ के पास उपलब्ध है.
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र छह, हटाने के लिए प्रपत्र 7 एवं फोटो या अन्य प्रकार की प्रविष्टि के सुधार के लिए प्रपत्र 8 को भरकर बीएल को देना है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी डाॅ त्याग राजन एसएम ने सभी बीएलओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से करने के आदेश दिये है.