दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को सजा

Updated at : 17 Jan 2016 2:33 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को सजा

हिलसा (नालंदा) : दहेज हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीस विनोद कुमार शुल्क ने पति व सास-ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. जानकारी के अनुसार चंडी थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी रूपचंद केवट अपनी पुत्री सुनीता देवी को इस्लामपुर थाना क्षेत्र के इंदल केवट के साथ किया था. […]

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हिलसा (नालंदा) : दहेज हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीस विनोद कुमार शुल्क ने पति व सास-ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. जानकारी के अनुसार चंडी थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी रूपचंद केवट अपनी पुत्री सुनीता देवी को इस्लामपुर थाना क्षेत्र के इंदल केवट के साथ किया था. 26 मई, 2011 को इस्लामपुर थाने में लड़की के पिता ने कांड संख्या 86/2011 दर्ज करवाया,

जिसमें कहा कि मेरी बेटी को पति इंदल केवट एवं सास बचियां देवी व ससुर कृष्ण केवट ने दहेज में गहना और नकद रुपये की मांग करते थे. इसे पूरा नहीं करने पर फांसी लगा कर हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में सत्रवाद संख्या 551/2011 की सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए धारा 304बी/34 के तहत इंदल केवट को दस साल का सश्रम कारावास और धारा 201/34 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक वर्ष का अधिक सजा भुगतना होगा. सास व ससुर को धारा 304बी/34 के तहत सात वर्ष एवं 201/34 के तहत तीन वर्ष की सजा समेत दस हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का साधारण कारावास होगा. अभियोजन के तहत से अधिवक्ता वृजनंदन प्रसाद एवं अभियुक्त के तहत से अधिवक्ता एजाज अहमद व अखलेश कुमार सिंह थे.
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