दो आरोपितों को उम्रकैद

बिहारशरीफ : सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई गांव निवासी संजय यादव एवं इसी थाना क्षेत्र के दैली महेशपुर निवासी सुनील बेलदार शामिल हैं. इस […]
बिहारशरीफ : सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई गांव निवासी संजय यादव एवं इसी थाना क्षेत्र के दैली महेशपुर निवासी सुनील बेलदार शामिल हैं.
इस मामले में बख्तियारपुर निवासी बृजनंदन यादव सहित दो आरोपित फरार हैं. घटना के संबंध में पीड़िता 16 वर्षीया पूनम कुमारी (काल्पनिक नाम) ने स्थानीय थाने में हरनौत थाना कांड संख्या 78/07 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि दिनांक 1/03/07 की संध्या 7 बजे वह अपने पिता एवं भाई के साथ होली के अवसर पर मिशन स्कूल में छुट्टी लेकर अपने घर हरनौत थाना क्षेत्र के नेहुसा जा रही थी.
इसी बीच दैली मोड़ पर उपरोक्त आरोपितों ने उन्हें घेर लिया तथा पिस्तौल का भय दिखा कर पीड़िता के पिता को पेड़ से बांध दिया तथा उसके छोटे भाई को उनमें से एक आरोपित पकड़े रखा.
इसके बाद पीड़िता के साथ आरोपितों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया तथा 500 रुपये मूल्य की कलाई घड़ी छीन कर चले गये.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




