नालंदा : हत्या मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

हिलसा (नालंदा) : शुक्रवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय किशोर दूबे ने 26 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर […]
विज्ञापन
हिलसा (नालंदा) : शुक्रवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय किशोर दूबे ने 26 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
आर्थिक दंड नहीं देने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. आजीवन कारावास की सजा दिये गये तीनों अभियुक्त राजेंद्र साव, रामदेव साव एवं महेंद्र साव नालंदा जिले के परवलपुर थाने के मई गांव के स्व मौजा साव के पुत्र हैं. मौजा साव भी इस मामले में नामजद अभियुक्त थे. उक्त अभियुक्तों पर गांव के ही प्रसादी महतो के पुत्र शिवेंद्र प्रसाद उर्फ सिया की गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










