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अभिलेख अपलोड नहीं करने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 23 Jul 2019 6:51 AM (IST)
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अभिलेख अपलोड नहीं करने पर होगी कार्रवाई

राजगीर (नालंदा) : वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा लगातार लापरवाही बरतने पर बीडीओ के द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वार्ड सदस्यों को अंतिम चेतावनी पत्र निर्गत स्पीड पोस्ट के माध्यम से की जा रही है. बीडीओ रज्जन लाल निगम ने बताया कि प्रखंड में कुल नौ पंचायत में से सिर्फ दो पंचायत पिलखी एवं […]

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राजगीर (नालंदा) : वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा लगातार लापरवाही बरतने पर बीडीओ के द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वार्ड सदस्यों को अंतिम चेतावनी पत्र निर्गत स्पीड पोस्ट के माध्यम से की जा रही है.

बीडीओ रज्जन लाल निगम ने बताया कि प्रखंड में कुल नौ पंचायत में से सिर्फ दो पंचायत पिलखी एवं नयी पोखर पंचायत के सभी वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा अभिलेखों का एमआईएस पंचायत राज सरकार बिहार पटना के साइट पर अपलोड किया गया है. जबकि सात पंचायत का एमआईएस अपलोड नहीं किया गया.
बताया कि इन पंचायतों में बरनौसा पंचायत का वार्ड 11 एवं 13 से 51 लाख 81 हजार 930 रुपया, गोरौर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में 12 लाख 43 हजार 301 रुपया, नाहुव पंचायत के वार्ड संख्या एक, आठ, नौ, 11, 12, 14 एवं 15 में कुल 59 लाख 30 हजार 69 रुपया है. वहीं पथरौरा पंचायत पंचायत के वार्ड संख्या एक, दो, सात, आठ, नौ, 13 एवं 14 में कुल 79 लाख 12 हजार 87 रुपया है.
भुई पंचायत के वार्ड संख्या दो, पांच, आठ एवं 13 में कुल 41 लाख 34 सौ 56 रुपया, मेयार पंचायत के वार्ड संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, आठ, नौ, 10 एवं 13 में कुल एक करोड़ 23 लाख 19 हजार 351 रुपया एवं लोदीपुर पंचायत के वार्ड संख्या दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, नौ, 13 तथा 14 में कुल एक करोड़ 58 लाख 35 हजार 235 रुपया का सभी अभिलेखों का एमआईएस प्रविष्ट नहीं कराया गया है.
बीडीओ ने वताया की इन वार्डो के सदस्य सचिव के साथ कई बार बैठक भी किया गया, लेकिन अधिकांश वार्ड बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं और न ही अभिलेख भी प्रखंड को प्रस्तुत किया है. जिससे प्रथम दृष्टया में गबन का मामला बनता है.
कहा कि सभी को नोटिस की जा रही है कि चार दिनों के अंदर अपने अपने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को प्राप्त राशि से कराए गए कार्य का मापी पुस्तिका, बिल बाउचर, जीएसटी बिल, अद्यतन पासबुक लेकर प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें.
अन्यथा बाध्य होकर चार दिन बाद उपस्थित नहीं होने वाले क्रियान्वयन समिति के वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी. जिसकी सारी जबावदेही उक्त वार्ड के क्रियान्वयन समिति के अध्य्क्ष एवं सचिव का होगा.
बीडीओ ने बताया कि इन वार्डों में कुल पांच करोड़ 25 लाख 26 हजार 317 रुपया बिहार सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था. जिसका खर्च कब और कहां की गई है. प्रखंड मुख्यालय व सरकार को नहीं है.
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