पुस्तक खरीद राशि को ले विभाग सख्त
Updated at : 19 Apr 2019 7:54 AM (IST)
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बिहारशरीफ : प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तक की राशि उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है. जिलों की मांग के आधार पर राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है. उक्त राशि को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति के […]
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बिहारशरीफ : प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तक की राशि उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है. जिलों की मांग के आधार पर राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है. उक्त राशि को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जाना है.
इस कार्य में किसी प्रकार की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी. निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों सहित बीआरसी तथा सीआरसी को अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में तत्परता पूर्वक राशि वितरित कराने का सख्त निर्देश दिया गया है. राशि वितरण के उपरांत जिला शिक्षा कार्यालय को इस आशय का प्रमाण भी समर्पित किया जाना है .
बिना प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये प्रधानाध्यापक से लेकर प्रखंड व जिलास्तरीय पदाधिकारियों को मई माह का वेतन नहीं दिया जायेगा. अधिकारियों व कर्मियों का मई माह का वेतन तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि वे शत-प्रतिशत बच्चों को पुस्तक खरीद की राशि वितरित करने का प्रमाण नहीं देते हैं. विभाग द्वारा जिला स्तर के अधिकारी से लेकर प्रखंडस्तरीय प्रधानाध्यापक अपने सीआरसीसी, बीआरसीसी अथवा बीईओ को राशि वितरण का प्रमाण सौंपेंगे.
सीआरसीसी, बीआरसीसी अथवा बीईओ द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा डीईओ को प्रमाण देंगे. डीईओ तथा डीपीओ द्वारा राज्य शिक्षा कार्यालय को शत-प्रतिशत बच्चों को राशि दे देने का प्रमाणपत्र दिया जायेगा. इसके बाद ही प्रधानाध्यापकों व अधिकारियों को मई माह का वेतन मिलेगा.
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