दहेज हत्या का एक आरोपित दोषी करार

Updated at : 03 Feb 2018 6:39 AM (IST)
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दहेज हत्या का एक आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडे ने दहेज हत्या के मामले के आरोपित पिंकू मांझी को साक्ष्य सही पते हुए दोषी करार किया. सत्र परिवाद सं. 470/14 के विचारण के दौरान एपीपी सुशील कुमार ने अभियोजन पक्ष से बहस एवं छह साक्षियों का परीक्षण किया था. आरोपित इस्लामपुर थाना क्षेत्र के […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडे ने दहेज हत्या के मामले के आरोपित पिंकू मांझी को साक्ष्य सही पते हुए दोषी करार किया. सत्र परिवाद सं. 470/14 के विचारण के दौरान एपीपी सुशील कुमार ने अभियोजन पक्ष से बहस एवं छह साक्षियों का परीक्षण किया था. आरोपित इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मेयार गांव का वासी था. मृतका की मां सह मामले की सूचक कौशल्या देवी के फर्द बयान पर छबिलापुर थाना कांड सं. 531/13 में भादस की धारा 304 बी के तहत आरोप दर्ज किया गया था.

सूचक की बहन ने उसे इसकी सूचना दी कि उसकी बेटी सोनी देवी को उसके पति ने केरोसिन छिड़ककर जला दिया है. उसके वहां पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी. टीवी और साइकिल की मांग पूर्ति नहीं होने पर आरोपित ने घटना को अंजाम दिया था. घटना के एक माह पूर्व ही पीड़िता की शादी आरोपित के साथ हुई थी.

सूचक जब पीड़िता से इसके पूर्व मिलने गयी थी तो मांग पूर्ति और प्रताड़ना की बात बतायी थी. सजा निर्धारण पर फैसला आठ फरवरी को किया जायेगा.
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