युवक की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 14 Feb 2025 1:10 AM (IST)
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युवक की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास

युवक की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास

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.विशेष एससी/ एसटी कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सुनायी सजा संवाददाता- मुजफ्फरपुरहत्या मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एससी/ एसटी न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने दोषी पाते हुए हथौड़ी थाना क्षेत्र के ताराजीवर निवासी राहुल कुमार को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की साधारण कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी राहुल 3 नवम्बर 2022 से जेल में बंद था. राहुल कुमार के विरुद्ध हथौड़ी पुलिस ने 20 जनवरी 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. एपीपी जयमंगल प्रसाद ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही करायी गयी थी. यह था मामला :- वर्ष 2022 को हथौड़ी थाना क्षेत्र के परम जीवर छठ घाट पर रंगदारी को लेकर परमजीवर निवासी 26 वर्षीय राहुल कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. हत्या के बाद मृतक की मां राजकुमारी देवी के बयान र हथौड़ी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ताराजीवर निवासी राहुल कुमार एवं अज्ञात मोटर साइकिल सवार के विरुद्ध मामला दर्ज किया था .

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