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Muzaffarpur Rape Case: दुष्कर्म पीड़ित परिवार के लिए आगे आई बिहार सरकार, मिलेंगे 8 लाख, घर और पेंशन, पहली किस्त जारी

Muzaffarpur Rape Case: मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के परिवार को एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत 8 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है. जिसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है.

Muzaffarpur Rape Case: मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में पूरे बिहार की सियासत गरमाई हुई है. वहीं अब राज्य सरकार दुष्कर्म पीड़ित परिवार के लिए आगे आई है. बिहार सरकार ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है. जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पीड़िता की मां को आवास स्वीकृत किया है.

पीड़ित परिवार को मुआवजा

डीएम सुब्रत सेन ने बताया कि पीड़ित परिवार को एससी-एसएसटी एफरोसिटीज एक्ट के तहत दलित-महादलित हत्या के बाद मिलने वाले मुआवजे की राशि 8 लाख 25 हजार में से पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 500 रुपए पीड़ित परिवार को दिये गए हैं. वहीं दूसरी किस्त चार्जशीट के बाद दी जाएगी.

7700 रुपये पेंशन की व्यवस्था

उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मुहैया कराया गया है. जिसका काम बीडीओ के निगरानी में जल्द शुरू किया जाएगा. दूसरी ओर पीड़ित परिवार का भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 7700 रुपये पेंशन भी दी जाएगी.

भाइयों की पढ़ाई होगी नि:शुल्क

इसके अलावा उनके दो भाई के पढ़ाई लिखाई की निशुल्क व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी द्वारा आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने की स्वीकृति दी गई है. उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

जल्द शुरू होगा भवन निर्माण कार्य

डीएम ने कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है. एफएसएल टीम की रिपोर्ट आते ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी. पीड़ित परिवार को मुआवजे की दूसरी किस्त की राशि सौंप दी जाएगी. अभी मृत बच्ची के दाह संस्कार का कार्य चल रहा है. उसके संपन्न होते ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा.

जारी हुई पहली किस्त

जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि दलित-महादलित हत्या के बाद मिलने वाले मुआवजे की राशि दो किस्त में 8 लाख 25 हजार देना है. इसकी पहली किस्त दे दी गई है. आवास के लिए 1 लाख 20 हजार दिये गये है. इसके अलावा पेंशन भी दिया जाएगा. दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.

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क्या है मामला?

घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र की है. 26 मई को एक मछली बेचने वाले व्यक्ति ने बच्ची को घर से एक किमी दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद धारदार हथियार से उसके सीने पर कई बार वार किया. गला काट दिया. छाती, हाथ, पेट, जांघ समेत कई जगह चाकू से काटा.

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Rani
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रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहीं हैं.

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