Muzaffarpur: नाबालिग के अपहरण और रेप के प्रयास मामले में दोषी को चार साल की सजा
Published by : Sarfaraz Ahmad Updated At : 15 May 2026 10:30 PM
मुजफ्फरपुर में नाबालिग के अपहरण और रेप के प्रयास मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर...
Muzaffarpur Court News: रेप के प्रयास और नाबालिग के अपहरण मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 ने कटरा निवासी मो. अखमल को चार साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा.
2023 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक अगस्त 2023 को कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आवेदन में आरोप लगाया गया था कि 23 जुलाई 2023 को आरोपी ने उनकी 16 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया था.
दिल्ली ले जाकर रखा था बंद
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे अगवा करने के बाद ट्रेन से दिल्ली ले गया था. वहां उसे नींद की गोलियां दी जाती थीं और बंद कमरे में रखा गया था.
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी गलत नीयत से उसके शरीर को छूता था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
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By Sarfaraz Ahmad
सरफराज अहमद IIMC से प्रशिक्षित पत्रकार हैं. राजनीति, समाज और हाइपरलोकल मुद्दों पर लिखते हैं. क्रिकेट और सिनेमा में गहरी रुचि रखते हैं. बीते तीन वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत हैं।
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