हत्या मामले के आरोपी को आजीवन कारावास

Published at :13 Feb 2025 12:38 AM (IST)
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-एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने सुनायी सजा -एक आरोपी जेल में रहते इलाज में फरार

मुजफ्फरपुर.

हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर सत्र न्यायाधीश -11 अंकुर गुप्ता ने सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के चतुर्शी निवासी सुभाष कुमार को दोषी पाते हुए भादवि की धारा -302 में आजीवन करावास एवं 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वही आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) में 5 वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा मिली है. यह अर्थदंड की राशि मृतक की विधवा एवं उनके आश्रितों को देय होगा. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों धाराओं में तीन तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मिलेगी. वही बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर सहायता स्कीम के तहत विधवा व उनके आश्रितों को सहायता राशि के भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है.

यह है मामला :

मोतिहारी राजेपुर थाना क्षेत्र के नकदेवा निवासी योगेन्द्र कुमार की हत्या वर्ष 2020 में मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुबन गांव के पास दो अपाचे सवार अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी. अनीता कुमारी के बयान पर मीनापुर पुलिस ने सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के चतुर्शी निवासी कृष्ण कुमार उसके भाई दिवाकर कुमार, सुभाष कुमार, विकास कुमार एवं अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था.

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