वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत चार मृतक के आश्रितों को नौकरी प्रदान की. नियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोप गठन के उपरांत मृतक के आश्रित को परिचारी की नौकरी देने का प्रावधान है. इसके लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति गठित है. इसी के तहत बैठक कर चार मृतक के आश्रितों को कार्यालय परिचारी की नौकरी की अनुशंसा की गयी. मृतक स्वर्गीय संदेश कुमार की पत्नी श्रीमती रंजना भारती, मृतक स्वर्गीय भुटारी मल्लिक की पत्नी श्रीमती गुजरी देवी, मृतक स्वर्गीय अवध पासवान की पत्नी श्रीमती रीना देवी, मृतक स्वर्गीय कमलेश दास की पत्नी श्रीमती कांती देवी को कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया. साथ ही डीएम ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति अधिकारियों को संवेदनशील होने तथा नियमानुसार शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार द्वारा संचालित डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत छूटे हुए शत प्रतिशत परिवारों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया है. जिला कल्याण पदाधिकारी को नियमित रूप से शिविर का सफल एवं सुचारु आयोजन करने तथा कोई भी परिवार सरकारी योजना से वंचित नहीं रहे इसका विशेष ध्यान रखने का सख्त निर्देश दिया है. अब तक 178 महादलित टोलों में कैंप लगाया गया है तथा 20000 परिवारों को सर्वेक्षित कर 22 सरकारी सेवाओं से आच्छादित करने का प्रयास किया गया है. आगामी 26 अप्रैल को जिला अंतर्गत 169 महादलित टोलों में कैंप लगाये जाएंगे तथा करीब 15 000 परिवारों को 22 सरकारी सेवाओं से आच्छादित करने का लक्ष्य है.
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