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फेरी से खाद्य-पदार्थ बेचने वालों को अब लेना होगा लाइसेंस

अब एफएसएसआइ फेरीवालों को पांच वर्षों के लिए निशुल्क लाइसेंस देगा और इसके बाद निशुल्क नवीकरण भी करेगा.

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर फेरी लगा कर एक से दूसरी जगह तक सामान बेचने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है. अब एफएसएसआइ फेरीवालों को पांच वर्षों के लिए निशुल्क लाइसेंस देगा और इसके बाद निशुल्क नवीकरण भी करेगा. इसकी जागरूकता के लिए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम फेरीवालों के नाम से लाइसेंस जारी करेगा. इससे उनका सामान भी प्रमाणिक माना जायेगा. इसका फायदा उन्हें मिलेगा. यह लाइसेंस पैकैट या ताजा तैयार किये गये भोजन के लिए भी मिलेगा. इसके अलावा खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी फेरीवालों का लाइसेंस दिया जायेगा. फेरीवालों को एफओएससीओएस पोर्टल पर जाकर आवेदन करना है. आवेदन में उन्हें खाद्य-पदार्थ के प्रकार भरना होगा और अपना आइडी प्रूफ देना होगा. इसके बाद उन्हें मैेसेज और इमेल के जरिये लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा. उस लाइसेंस को वे अपने गाड़ी पर चिपकायेंगे, जिससे दुकानदारों को पता चलेगा कि उनका सामान खाद्य सुरक्षा विभाग से प्रमाणित है़

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Prabhat Khabar News Desk
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