लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू, पांच मार्च तक का समय

Updated at : 23 Feb 2025 11:24 PM (IST)
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लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू, पांच मार्च तक का समय

लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू, पांच मार्च तक का समय

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-खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए दो लाख तक की सहायता

मुजफ्फरपुर.

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त कर बेरोजगार खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. योजना के तहत सरकार तीन किस्तों में दो लाख रुपए देगी, योजना राशि से लाभुक छोटे उद्योग और काम धंधे शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं. योजना में 61 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं. ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी से ही शुरू हो गयी है, जो 5 मार्च तक चलेगी. उद्योग विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस संदर्भ में पूरी जानकारी शेयर की गयी है.

– आवेदन की अवधि – 19 फरवरी से पांच मार्च 2025- आवेदन के लिए वेबसाइट – (udyami.bihar.gov.in)

– सहायता के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क- 18003456214

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई, एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं तथा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के तहत, बिहार सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को ऋण प्रदान करना है. वहीं बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से योजना लागू की गयी है.

पारिवारिक आय प्रतिमाह छह हजार रुपये से कम

योजना के तहत लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह छह हजार रुपए से कम होनी चाहिए. आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र के लिए घोषित सक्षम प्राधिकार से जारी पारिवारिक आय प्रतिमाह छह हजार से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा. आवेदन होने के बाद लाभान्वितों का चयन कंप्यूटरकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा.

18 से 50 वर्ष आयु के लोग कर सकते हैं आवेदन

आर्थिक रूप से कमजोर 18 वर्ष से 50 वर्ष के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं. ऐसे परिवार, जिनका प्रतिमाह आय छह हजार रुपए से कम है. वे भी योजना का लाभ सकते हैं. प्रत्येक परिवार मे से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा. वैसे लाभुक जो मुख्यमंत्री उद्यमी, अनुसूचित जाति, जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, वे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे.

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