मुजफ्फरपुर : सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपी मो. कैफ को जमानत मिल गयी है. मो. कैफ को सीबीआइ कोर्ट से जमानत मिल गयी है. बता दें कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआइ को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करनी थी. सीबीआइ ने 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट जमा नहीं किया. उसके बाद सीबीआइ कोर्ट ने मो कैफ को जमानत दे दी. मो. कैफ को राजदेव रंजन हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
गौरतलब हो कि 13 मई 2016 को राजदेव रंजन की हत्या कर दी गयी थी. कैफ को सीबीआइ ने इससे पूर्व सीजेएम कोर्ट सीवान की अदालत में आवेदन देकर 29 सितंबर को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में कैफ को रिमांड किया था. मो कैफ पर आरोप था कि 13 मई, 2016 को शाम के सात बजे हत्या के समय वह ओवरब्रिज पर हथियार के साथ लैस होकर साजिशकर्ता लड्डन मियां, जिम्मी व जावेद के साथ खड़ा था.