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कोर्ट आदेश दे, तो टेस्ट के लिए तैयार

18 Jun, 2016 7:28 am
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कोर्ट आदेश दे, तो टेस्ट के लिए तैयार

मुजफ्फरपुर:नवरूणा कांड में तीन संदिग्धों के नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआइ की ओर से छह बिंदु का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया गया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी कोर्ट में आवेदन दाखिल […]

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मुजफ्फरपुर:नवरूणा कांड में तीन संदिग्धों के नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआइ की ओर से छह बिंदु का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया गया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोर्ट की ओर से टेस्ट के लिए भेजा जायेगा, तो वह इसके लिए तैयार हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाच कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले की सुनवाई जज समरेंद्र गाधी की कोर्ट में हुई. सीबीआइ शुक्रवार को सुबह विशेष न्यायालय में पहुंची.

सीबीआइ की ओर से विशेष पीपी ब्रजेश कुमार यादव ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि अगर न्यायालय आदेश देती है, तो ब्रेन मैंिपग व नार्को टेस्ट के पहले संदिग्धों की मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में जांच कराने को तैयार हूं. 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच गांधीनगर (गुजरात) के फारेंसिक साइंस में जांच होनी है. टेस्ट से पहले मेडिकल जांच होती है. इसके बाद ही टेस्ट लिया जाता है. इस मौके पर मामले के अनुंसधानक रौनक कुमार उपस्स्थित थे. वहीं, रमेश कुमार उर्फ बबलू की ओर से वरीय अधिवक्ता रामानंद प्रसाद सिंह व दिलीप कुमार न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दिया. कहा कि नार्को एवं ब्रेन मैपिंग के टेस्ट के लिए अगर न्यायालय की ओर से भेजा जायेगा, तो आवेदक ब्रेन मैपिंग व नार्काे टेस्ट कराने की सहमति देता है. यदि कोर्ट की ओर नहीं भेजा जाता है, तो पूर्व में दिये आवेदन को वापस लेने की अनुमति चाहता है.

सीबीआइ नार्को टेस्ट व ब्रेन मैपिंग को लेकर सुदीप चक्रवर्ती, रमेश कुमार बबलू व ब्रजेश सिंह को सहमति पत्र देने को लेकर दो जून को न्यायालय में उपस्स्थित होने को लेकर नोटिस जारी किया गया था. इसमें ब्रजेश सिंह को छोड़कर सभी उपस्थित हुए और सहमति पत्र देते हुए शर्त रखी कि जांच से पहले और आने के बाद यहां स्वास्थ्य जांच करायी जाये. उस समय सीबीआइ अधिकारियों की ओर से शर्त को लेकर वरीय अधिकारियों से सहमति लेने की बात कही गयी थी. इसके बाद मामले में एक और सुनवाई हो चुकी है.

उस समय भी सीबीआइ उक्त लोगों के जांच आदेश लेने में समर्थ नहीं हो पायी थी. अब सीबीआइ की ओर से कोर्ट में छह बिंदु का आवेदन सौपा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ स्थानीय चिकित्सालय में जांच की बात भी लिखी गयी है. 18 सितंबर 2012 की रात नवरूणा को उसके घर से अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद उसके घर से सामने नाली से शव मिला था, जिसे नवरुणा का बताया गया था. इस मामले की जांच पुलिस के बाद सीआइडी व अब सीबीआइ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है.

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