बालिका गृह कांड : अनुसंधान पूरा, सीबीआइ नहीं दाखिल करेगी पूरक आरोपपत्र
Updated at : 22 Jan 2020 8:32 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : सीबीआइ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच पूरी कर ली है. उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत साकेत कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट भी सौंप दी है. ऐसे में वह फिलहाल पूरक आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी नहीं कर रही है. हालांकि, सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर […]
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मुजफ्फरपुर : सीबीआइ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच पूरी कर ली है. उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत साकेत कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट भी सौंप दी है.
ऐसे में वह फिलहाल पूरक आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी नहीं कर रही है. हालांकि, सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रही है. उसने सुप्रीम कोर्ट में सात जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि बालिका गृह की किसी बच्ची की हत्या नहीं हुई थी.
सभी 35 बच्चियां सुरक्षित पायी गयी हैं. सीबीआइ के इस दावे पर याचिकाकर्ता सवाल उठा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया है. माना जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि पर कोर्ट सभी पक्षकारों को सुन सकता है. विधि विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि कोर्ट ने बालिका गृह से जुड़े किसी अन्य पहलू की जांच का निर्देश दिया तो सीबीआइ को जांच जारी रखनी होगी.
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