सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी ने गवाही से किया इन्कार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Sep 2019 1:40 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गुरुवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआइ ने 11वें गवाह के तौर पर सीवान सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी विनोद कुमार वर्मा को गवाही के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया, जहां उसने गवाही देने से इन्कार कर दिया. शुक्रवार को भी इस केस में सुनवाई होगी. पेशी […]
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मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गुरुवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआइ ने 11वें गवाह के तौर पर सीवान सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी विनोद कुमार वर्मा को गवाही के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया, जहां उसने गवाही देने से इन्कार कर दिया. शुक्रवार को भी इस केस में सुनवाई होगी. पेशी के दौरान सीबीआइ के स्पेशल पीपी अतुल कुमार, आइओ विनय कुमार, बचाव पक्ष से अधिवक्ता शरद सिन्हा व अन्य उपस्थित थे.
नहीं उपस्थित हुए तत्कालीन थानेदार :
शुक्रवार को भी विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी. इस दौरान सीबीआइ शूटर के पास से बरामद पिस्टल व अन्य साक्ष्य भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है. वहीं आइओ व वर्तमान में विशेष शाखा के डीएसपी सुबोध कुमार भी दूसरे दिन कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके. इससे उनका बयान पूरा नहीं हो सका.
शूटर रोहित की बेल अर्जी पर सुनवाई पूरी : शहीद खुदीराम सेंट्रल जेल में बंद शूटर रोहित कुमार सोनी की बेल अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गयी.
रोहित की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने पैरवी की. वहीं, सीबीआइ की ओर से स्पेशल पीपी अतुल कुमार ने बेल अर्जी पर विरोध जताया. हालांकि, सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. इसके पूर्व तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन, भागलपुर विशेष कारा में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई.
डाॅ निरंकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ दी गवाही
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे तीन रणवीर सिंह की अदालत ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े चार मामलों की सुनवाई की. समाहरणालय पर माले के दो विधायक व कार्यकर्ताओं पर अत्याधुनिक हथियार से हमला करने से इलाज के दौरान माले कार्यकर्ता भैरो यादव की मौत हो गयी थी.
उसका पोस्टर्माटम गोरखपुर के डाॅ निरंकार सिंह ने किया था. अभियोजन ने गवाह डॉ श्री सिंह को गवाही के लिए हाजिरी दी थी. गवाह का परीक्षण विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने कराया. इस मौके पर सहायक विशेष अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह उपस्थित थे. जेलर द्वारा अधिवक्ताओं का मोबाइल गेट पर जमा करने को कहा गया.
इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेल गेट से ही वापस लौट गये. इस बाबत अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने बताया कि मोबाइल में ही मुकदमे का ब्योरा है. मोबाइल के सहयोग से न्यायालय में हमलोग अपना पक्ष रखते हैं. ऐसे में कोर्ट में बिना मोबाइल का कार्य करना संभव नहीं है. इस वजह से गवाह डॉ सिंह का जिरह नहीं हो सका. दूसरा मामला मुखिया प्रफ्फुल चंद्र पटेल से जुड़ा था, जिसमें अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया.
तीसरा मामला भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह हत्याकांड में बचाव पक्ष के अधिवक्ता को आरोप गठन के बिंदु पर बहस करना व दो क्रिमिनल अपील भी सुनवाई के लिए निर्धारित था. पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गयी.
चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड में दारोगा ने दी गवाही
सीवान. विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड के मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी रविंद्र नाथ शर्मा ने दारोगा शंभुनाथ का परीक्षण कराया. गवाह ने पूरी घटना का समर्थन किया.
उसका आंशिक जिरह पटना हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राधेश्याम सिंह ने किया. समयाभाव के कारण जिरह के लिए आगामी 15 अक्तूबर को तिथि निर्धारित की गयी. वहीं सूचक के तरफ से राजेश सिंह अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद रहे.
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