मुजफ्फरपुर :सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर परिवाद दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज परिवाद में धार्मिक उन्माद फैलाने और कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है. परिवाद में बताया है कि एक अप्रैल, 2014 को राजस्थान के बहरोर के पास पहलू खान व उसका परिवार गाय को ले जा रहा था. कथित गौ रक्षकों ने पहलू खान व उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. अस्पताल में इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गयी.
मामला सर्वोच्च न्यायालय केनिर्देशानुसार अलवर कोर्ट में चल रहा था. 14 अगस्त को अलवर की निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया. इस पर धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर एक साजिश के तहत प्रियंका वाड्रा ने 15 अगस्त को ट्वीट कर आपत्तिजनक टिप्पणी न्यायालय के खिलाफ की. ओझा ने बताया कि प्रियंका वाड्रा ने धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है. उनके ट्वीट को टीवी पर भी दिखाया गया. जिससे वे काफी मर्माहत हुए. कोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि तय की है.