सेंट्रल बैंक के जीएम व आरएम पर प्राथमिकी

Updated at : 06 Jun 2014 11:02 AM (IST)
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सेंट्रल बैंक के जीएम व आरएम पर प्राथमिकी

मुजफ्फरपुर: सदर थाना के श्री नगर कॉलोनी भगवानपुर निवासी राधेश्याम शर्मा ने नगर थाना में ठगी व फर्जीवाड़ा की एफआइआर दर्ज करायी है. इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना के जीएम एसके राय, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके राय, कलमबाग चौक सेंट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक राम गोपाल, लॉ ऑफिसर बेहरा व मो इमरान को […]

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मुजफ्फरपुर: सदर थाना के श्री नगर कॉलोनी भगवानपुर निवासी राधेश्याम शर्मा ने नगर थाना में ठगी व फर्जीवाड़ा की एफआइआर दर्ज करायी है. इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना के जीएम एसके राय, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके राय, कलमबाग चौक सेंट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक राम गोपाल, लॉ ऑफिसर बेहरा व मो इमरान को अभियुक्त बनाया है. सभी अभियुक्त सेंट्रल बैंक नीलामी बोर्ड के सदस्य हैं.

दर्ज एफआइआर में श्री शर्मा ने बताया है कि 22 मई 2012 को सेंट्रल बैंक कलमबाग चौक शाखा की ओर से अखबार में एक विज्ञापन निकला. इसमें कांटी थाना के सदातपुर की जमीन जिसका खाता नंबर 879, खेसरा नंबर 2758, अंचल कांटी के बंधक (मॉरगेज) जमीन को नीलाम करने का जिक्र था. इसके बाद वे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर 4.51 लाख रुपये में जमीन की रजिस्ट्री करायी. रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज के लिए जब सीओ के यहां आवेदन दिया तो पता चला कि जमीन राधाकृष्ण महाराज के नाम पर पूर्व से रजिस्ट्री है.

उन्होंने इसकी शिकायत बैंक अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों ने बैंक की राशि वसूले जाने की बात कहते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. नगर थानाध्यक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420, 120(बी) के तहत एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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