सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत नाथ शाहदेव को जमानत, हाईकोर्ट ने लगाई शर्तें

Updated at : 09 Apr 2026 2:30 PM (IST)
विज्ञापन
Jharkhand High Court

झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य द्वार.

Jharkhand High Court: सोमा मुंडा हत्याकांड में आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 25 हजार के दो मुचलके और ट्रायल में सहयोग की शर्त रखी है. बचाव पक्ष ने पुलिस पर साजिश का आरोप लगाया. अब मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी. इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें.

विज्ञापन

रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले में प्रार्थी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया.

दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत

अदालत ने देवव्रत नाथ शाहदेव को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. कोर्ट ने 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा प्रार्थी को ट्रायल के दौरान अदालत में सहयोग करने की भी शर्त रखी गई है.

बचाव पक्ष की दलीलें

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि देवव्रत नाथ शाहदेव को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने अदालत को बताया कि न तो प्राथमिकी में उनका नाम शामिल है और न ही अन्य आरोपियों की पूछताछ में उनका जिक्र आया है.

पुलिस कार्रवाई पर सवाल

बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के बावजूद पुलिस ने प्रार्थी को आरोपी बना दिया. इससे पहले भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्या मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कांके थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर खूंटी थाना को सौंप दिया.

पुराने मामले में भी उठे थे सवाल

इस घटना को लेकर हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका भी दायर की गई थी. उस समय अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की थी. बचाव पक्ष ने इन तथ्यों को सामने रखते हुए अदालत से जमानत देने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

क्या है मामला

सोमा मुंडा हत्याकांड खूंटी जिले का एक चर्चित मामला है, जिसमें कई आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. इस केस में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. हालांकि, इस मामले में कई बिंदुओं को लेकर विवाद भी सामने आ चुके हैं.

इसे भी पढ़ें: पलामू के पांकी में ज्वेलर्स दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी और डीवीआर भी उड़ा ले गए चोर

निचली अदालत में सुनवाई रहेगी जारी

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब देवव्रत नाथ शाहदेव को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा. साथ ही उन्हें ट्रायल में सहयोग करना होगा. मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: रांची विश्वविद्यालय के आईएलएस में सुविधाओं पर संकट, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को किया तलब

विज्ञापन
KumarVishwat Sen

लेखक के बारे में

By KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola