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मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड : तेजस्वी पर मानहानि का केस दर्ज, नीतीश के मंत्री का लिया था नाम

मुजफ्फरपुर : लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. लालू परिवार के लाख प्रयास के बाद भी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है. इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ केस स्वीकार कर लिया है. सीजेएम […]

मुजफ्फरपुर : लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. लालू परिवार के लाख प्रयास के बाद भी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है. इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ केस स्वीकार कर लिया है. सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 और 504 के तहत बुधवार को केस स्वीकार किया है. अब इस मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. तेजस्वी के खिलाफ मानहानि और जान बूझकर शांति भंग करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है. दर्ज धाराओं में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है.

विदित हो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने परिवाद दर्ज कराया है. ये मामला मुजफ्फरपुर के बालिका गृह से जुड़ा है, जिसमें तेजस्वी यादव द्वारा नाम घसीटे जाने को लेकर मंत्री सुरेश शर्मा ने परिवाद दर्ज कराया था. ये परिवाद मानहानि और प्रतिष्ठा हनन को लेकर दर्ज कराया गया है.

गौरतलब हो कि तेजस्वी यादव ने मंत्री सुरेश शर्मा पर बालिका गृह मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था. तेजस्वी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी मंत्री सुरेश शर्मा को बचा रहे हैं. उन्हें मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए. नीतीश कुमार और सुशील मोदी पहले मंजू वर्मा को भी बचा रहे थे, लेकिन जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. सीएम अगर मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते हैं तो विपक्ष के नेता के रूप में मैं अपना काम शुरू करूंगा. मंत्री को इस्तीफा देना होगा. सुरेश शर्मा के द्वारा मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी देने से मैं डरने वाला नहीं हूं. वह चाहें तो एक हजार करोड़ रुपये या इससे भी अधिक की मानहानि का केस कर सकते हैं.

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