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कचरा फैलाने पर 10 हजार तक जुर्माना
मुजफ्फरपुर : शहर में कचरा फैलाने वालों पर नगर निगम 200 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोकेगा. इसके लिये घर, दुकान व प्रतिष्ठान के आधार पर अलग-अलग दंड तय किया गया है. निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव पर शनिवार को मुहर लगा दी. शहर को साफ रखने के लिए मुजफ्फरपुर […]
मुजफ्फरपुर : शहर में कचरा फैलाने वालों पर नगर निगम 200 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोकेगा. इसके लिये घर, दुकान व प्रतिष्ठान के आधार पर अलग-अलग दंड तय किया गया है. निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव पर शनिवार को मुहर लगा दी. शहर को साफ रखने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने लिया फैसला.
किस पर कितना जुर्माना
5000 : रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होटल, प्रयोगशाला, शैक्षणिक संस्थान, गोदाम हर बार कचरा फैलाने पर.
1000 : ईटिंग ज्वाइंटस, रेस्टोरेंट कैफे, स्वीट्स हाउस, मांस, मछली, पॉल्ट्री, कोचिंग, पेट्रोल पंप, लघु उद्योग आदि पर.
200 : फेरीवाले पर.
ऊपर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 5,000 रुपये. घर व व्यक्ति द्वारा कचरा फैलानेपर 1000 रुपये.खुले में कूड़ा जलाने पर 2000 रुपये प्रति अपराध.बिना अनुमति निर्माण, तोड़फोड़ करने, सड़क पर मलबा फेंकनेपर 10,000 रुपये.
वाणिज्यिक-उद्योग परिसर व अन्य थोक व्यवसाय में तोड़फोड़ कर मलबा फेंकने पर 10,000.अस्पताल बड़े नर्सिंग होम, पैथलॉजी, प्रयोगशाला के कचरा फेंकने पर 10,000 रुपये.निगम द्वारा बिना अनुमति के विवाह भवन में प्रदर्शनी, मेला अन्य कार्यक्रम करने पर 10,000 रुपये जुर्माना प्रति अपराध वसूला जायेगा.
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