मुजफ्फरपुर : सीबीआइ की विशेष अदालत ने दो दिनों की बहस के बाद गुरुवार को नवरूणा हत्याकांड में जेल में बंद वार्ड पार्षद राकेश पप्पू को दो दिन के रिमांड पर सीबीआइ को सौंप दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआइ की ओर से कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए. वहीं राकेश पप्पू की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बहस करते हुए रिमांड का विरोध किया और कहा कि सीबीआइ सात बार मेरे मुवक्किल से पूछताछ कर चुकी है. अब इसमें रिमांड की जरूरत नहीं है.
पार्षद बीमार चल रहे हैं. उनको इलाज की जरूरत है. इसलिए रिमांड पर देना न्याय संगत नहीं है. इसके बाद न्यायालय ने जेल अधीक्षक की ओर से भेजी गयी मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में वार्ड पार्षद पूरी तरह फिट पाये गये. इसके बाद न्यायालय ने सीबीआइ के आवेदन को स्वीकार कर लिया. सीबीआइ ने नवरुणा हत्याकांड मामले में सोमवार को वार्ड पार्षद राकेश पप्पू को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआइ ने पार्षद से पटना में पूछताछ की थी. पूछताछ के दौरान सीबीआइ को नवरूणा हत्याकांड में अहम सुराग हाथ लगे थे. इसके बाद सीबीआइ ने पप्पू को मंगलवार को विशेष सीबीआइ की अदालत में पेश किया था. न्यायालय ने पप्पू को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था.