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दुष्कर्म कर हत्या में आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में साहेबगंज के चकवा जगदीशपुर निवासी मोहम्मद मेराज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सजा सुनाते हुए 10 हजार अर्थदंड का भी आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार ने पक्ष रखते […]

मुजफ्फरपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में साहेबगंज के चकवा जगदीशपुर निवासी मोहम्मद मेराज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सजा सुनाते हुए 10 हजार अर्थदंड का भी आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार ने पक्ष रखते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.
यह है मामला : साहेबगंज के चकवा जगदीशपुर निवासी मोहम्मद सेराज दूर की रिश्तेदार 15 वर्षीय बच्ची को परीक्षा दिलाने अपने गांव ले गया था. इस बीच मेराज अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी और उसके बाद बच्ची के शव को गाड़ी से उसके घर पहुंचवा दिया. बच्ची की मां ने मेराज पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस को दिये बयान में मृतक की मां ने बताया था कि मेरी पुत्री का बास्तानिया का इम्तेहान था. जिसका सेन्टर साहेबगंज के चकवा जगदीशपुर स्थित मदरसा में था. वही मेरी बहन शबीला खातुन के दामाद मेराज का घर था.

मेराज मेरे घर आया और मेरी पुत्री को अपने साथ बुलाकर अपने घर ले गया. मैं अपनी पुत्री को मेराज के साथ इसलिये जाने दिया कि वह मेरी सगी बहन का दामाद था. मेरी पुत्री दो दिन ही परीक्षा दी थी. ग्रामीण ने सूचना दी कि बेटी को करंट लग गया हैं. वह मर गयी है.

सूचना मिलने पर जब परिवार के साथ चकवा जगदीशपुर के लिये निकले, तो रास्ते में ही पता चला कि मेरी पुत्री का शव घर आ गया है. इस बीच पुत्री की जनाजे की तैयारी के दौरान पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. और उसकी हत्या की गयी है.

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