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डीएम के स्थानांतरण आदेश को 24 घंटे के अंदर आयुक्त ने किया रद्द

Updated at : 22 Dec 2025 8:07 PM (IST)
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डीएम के स्थानांतरण आदेश को 24 घंटे के अंदर आयुक्त ने किया रद्द

अनुमंडल व प्रखंड कार्यालयों में स्थानांतरण-पदस्थापन किया था.

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– समाहरणालय संवर्ग के 95 कर्मियों को एक साथ डीएम ने किया था स्थानांतरण

मुंगेर

मुंगेर के प्रशासनिक महकमे में सोमवार को काफी उथल-पुथल रहा. रविवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज ने समाहरणालय संवर्ग के जिन 95 कर्मियों को स्थानांतरित किया था. उसे सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने रद्द कर दिया. आयुक्त के आदेश के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा जो स्थानांतरण आदेश निर्गत किया गया था. वह सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त नहीं है. हलांकि स्थानांतरण आदेश रद्द होने से कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यह चर्चा का विषय बन गया है.

जिलाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 1005/स्थापना दिनांक 21.12.2025 को आदेश निर्गत करते हुये समाहरणालय संवर्ग के 95 कर्मचारियों का जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल व प्रखंड कार्यालयों में स्थानांतरण-पदस्थापन किया था. इसमें सहायक प्रशासी पदाधिकारी से लेकर उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक व निम्न वर्गीय लिपिक शामिल थे. यहां तक की दर्जन भर कर्मियों के प्रतिनियुक्ति को भी स्थानांतरण आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था. जबकि कई कर्मियों को स्थानांतरण के बाद भी मुख्यालय के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्त किया गया था. जिलाधिकारी के स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद आज प्रात से ही कर्मचारियों के बीच खलबली मची हुयी थी. कर्मचारियों का कहना था कि स्थानांतरण में तय मानक का ध्यान नहीं रखा गया है और कई कर्मचारी का समयावधि भी स्थानांतरण को लेकर नहीं हुआ था, लेकिन जिला स्तर पर जो सूची जारी की गयी थी. उसमें उन कर्मचारियों को भी शामिल कर दिया गया.

स्थानांतरण आदेश रद्द होने से कर्मचारियों ने ली राहत की सांस

सोमवार को दोपहर बाद जिलाधिकारी के स्थानांतरण आदेश को प्रमंडलीय आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया. आयुक्त के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये निर्गत किया गया है, इसलिये सम्यक समीक्षोपरांत समाहरणालय मुंगेर के आदेश ज्ञापांक 1005/स्थापना दिनांक 21.12.2025 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है. आयुक्त के इस आदेश के बाद स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RANA GAURI SHAN

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By RANA GAURI SHAN

RANA GAURI SHAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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