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राष्ट्रीय लोक अदालत में 1838 मामलों का निष्पादन, साढ़े 10 करोड़ से अधिक का का समझौता

व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

मुंगेर. व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. उद्घाटन पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा, जिलाधिकारी निखिल धनराज, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.

व्यवहार न्यायालय पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे को गार्ड ऑफ आनर दिया. जिसके बाद वे राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किये. उन्होंने अपने जीवन में घटित दो घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संवेदनशील, मोटिवेट से केस का निपटारा होता है. एक मां-बेटे के बीच प्रॉपर्टी लेकर विवाद हुआ थी. जिसे संवेदनशील, भावनात्मक पहल द्वारा निपटारा किया गया. उन्होंने कहा की राष्ट्रीय लोक अदालत में कानून की किताबें नहीं खुलती है, बल्कि मध्यस्थता की पहल से मामले का निपटारा होता है. अहंकार को भूलने से बड़े-बड़े मुकदमा की संख्या कम हो जायेगी. एसपी ने जानकारी दिया कि लोक अदालत की तैयारी पूर्व से होती है. 14,215 नोटिसों में 14,109 का तामिला हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद का निष्पादन करें, ताकि न्यायलय में लंबित वादों की संख्या कम हो सके. इसमें न किसी की हार होती है और न जीत, क्योंकि वाद का निष्पादन आपसी समझौता के आधार पर होता है. न्यायाधीशों से अपील किया कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करें. मौके पर विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शशि शेखर सिंह, प्राधिकारी के सचिव दिनेश कुमार सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे.

11 बेंचों ने किया 1838 वादों का निष्पाद

राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों की सुनवाई के लिए 11 बेंच का गठन किया गया था. जिसके समक्ष 2216 वादों को सुनवाई के लिए आया. जिसमें सुनवाई करते हुए बेंच ने 1838 वादों का निष्पादन आपसी समझौता के आधार किया गया. कुल 10 करोड़ 55 लाख 51 हजार 922 रूपये का सेटलमेंट किया गया.

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