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पाक्सो एक्ट के दोषी को कारावास की सजा

Updated at : 31 Jul 2024 10:47 PM (IST)
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पाक्सो एक्ट के दोषी को कारावास की सजा

मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार चौधरी ने खड़गपुर थाना कांड संख्या 216/20 तथा पाक्सो केस संख्या 84/20 में बुधवार को सजा सुनाया. जिसमें कांड के अभियुक्त कुंदन सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 4/6 तथा आईपीसी की धारा 376, 364 ए, 363, 366 ए में दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाया

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मुंगेर . मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार चौधरी ने खड़गपुर थाना कांड संख्या 216/20 तथा पाक्सो केस संख्या 84/20 में बुधवार को सजा सुनाया. जिसमें कांड के अभियुक्त कुंदन सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 4/6 तथा आईपीसी की धारा 376, 364 ए, 363, 366 ए में दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाया. जबकि पीड़िता को 3 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट ने अभियुक्त के माता-पिता को दोष मुक्त कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बहस में भाग लिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुंढेरी निवासी सूचक ने थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें उसने कहा था कि 19 अगस्त 2020 की शाम 6 बजे उसकी पुत्री बाजार गयी थी. इसी दौरान रास्ते में कुृंदन सिंह उसकी पुत्री को मोटर साइकिल पर बैठा कर भगा ले गया. वह कुछ दिन अपने कजरा स्थित ससुराल में लड़की को रखने के पश्चात भुवनेश्वर लड़की को लेकर चला गया. कुंदन ने पुत्री से फोन करवा कर उनसे 50 हजार रुपए की मांग की. कजरा अरमा से पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया. लेकिन अभियुक्त फरार हो गया. 10 अगस्त 2021 को अभियुक्त कुंदन सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था. जो तभी से जेल में बंद है. पुलिस ने 24 अगस्त 2021 को कुंदन सिंह और उसके माता-पिता सहित 3 लोगों के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया. मामले में गवाहों की सुनवाई के पश्चात कोर्ट द्वारा 19 जुलाई को कुंदन सिंह को दोषी करार दिया गया. जबकि धारा 504 के तहत उसके माता पिता को दोष मुक्त कर दिया.

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