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व्यवसायियों को पढ़ाया गया श्रम कानून का पाठ, बच्चों से काम नहीं लेने की अपील

Updated at : 19 May 2025 7:00 PM (IST)
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व्यवसायियों को पढ़ाया गया श्रम कानून का पाठ, बच्चों से काम नहीं लेने की अपील

मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स और श्रम विभाग की संयुक्त बैठक सोमवार को बड़ी बाजार स्थित चैंबर कार्यालय में हुई.

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मुंगेर. मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स और श्रम विभाग की संयुक्त बैठक सोमवार को बड़ी बाजार स्थित चैंबर कार्यालय में हुई. इसमें दुकानदारों को श्रम कानून और भवन एवं निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के संदर्भ में जानकारी दी गयी. साथ ही दुकानदारों से बच्चों से काम नहीं लेने की अपील की गयी. श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश ने विस्तार से बाल श्रम से जुड़े नियमों को बताते हुए सभी व्यवसायी वर्ग को सलाह दिया कि आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां स्टाफ को नहीं रखें और उससे काम लेना तत्काल बंद कर दें, क्योंकि यह कानून अपराध की श्रेणी में आता है. सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. उन्होंने सभी दुकानदार से कहा कि अपने यहां स्टाफ की उपस्थिति सह वेतन पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से करें. उन्होंने बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले श्रमिकों को लेकर बिहार सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता वाली जीवन बीमा योजनाओं पर प्रकाश डाला. भवन एवं निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की विस्तृत जानकारी व्यवसासियों को दी. मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विक्रम कुमार, चैंबर सचिव संतोष अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल, प्रवक्ता जय किशोर संतोष, हेमंत सिंह, ऋषभ मिश्रा, संजय जालान, अभिषेक कुमार, सरोज कुमार, शरण पाहुजा, शंकर दत्ता, बिनोद पोद्धार, प्रदीप कुमार वर्मा और अन्य व्यवसायी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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