हवेली खड़गपुर/असरगंज/तारापुर. जमीन विवाद संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर शनिवार को खड़गपुर, असरगंज एवं तारापुर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया. जहां आधे दर्जन मामलों की सुनवाई की गयी. वहीं कई मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण दोनों पक्षों को शांति बनाये रखने का निर्देश दिया गया.
हवेली खड़गपुर :
भूमि विवाद मामले के निपटारे को लेकर खड़गपुर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया. जनता दरबार में राजस्व अधिकारी आशीष यादव एवं थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा की उपस्थिति में जमीन विवाद से संबंधित समस्याएं सुनी गयी और तीन मामले का निष्पादन किया गया. जबकि जनता दरबार में पांच नये आवेदन प्राप्त हुए. वहीं नए तथा पूर्व के मामलों मे से कुल तीन मामले का निष्पादन किया गया. शेष अन्य पुराने मामलों की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गयी. मौके पर अंचलकर्मी सहित अन्य मौजूद थे.असरगंज :
जमीनी विवाद संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर असरगंज थाना परिसर में सीओ उमेश शर्मा, थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय एवं अपर थानाध्यक्ष मो. हसीब की उपस्थिति में जनता दरबार लगायी गयी, जहां कुल चार मामले की सुनवाई की गयी. जिसमें तीन मामले का निष्पादन किया गया. जबकि दो नए मामले प्रतिवेदित किये गये. सुनवाई के दौरान अमैया की नीलम देवी एवं त्रिपुरारी यादव के बीच आपसी सहमति कराकर मामले का निष्पादन किया गया. मासूमगंज की मीनू कुमारी एवं मनोज यादव, रविंद्र कुमार के मामले में सक्षम न्यायालय जाने का निर्देश देते हुए सुलह कराया गया. जबकि छोटी कोरियन गांव की मीरा देवी एवं सुलेखा देवी विवाद में द्वितीय पक्ष द्वारा चहारदीवारी निर्माण में व्यवधान डालने का मामला लाया गया. लेकिन दावा पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया. इस मामले में सीओ ने कहा कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने एवं न्यायालय से आदेश आने पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की बात कही. वहीं द्वितीय पक्ष की सुलेखा देवी को निर्माण कार्य में व्यवधान नहीं डालने का निर्देश दिया गया. इधर सती स्थान गांव के अनिल यादव एवं अशोक यादव, सोखो यादव मामले में नोटिस जारी किया गया.तारापुर :
भूमि विवाद मामले के निराकरण को लेकर तारापुर थाना परिसर में लगाये गये साप्ताहिक जनता दरबार में दो मामले की सुनवाई सीओ संतोष कुमार एवं थानाध्यक्ष राजकुमार ने की. जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि दो नये एवं पूर्व के एक मामले की सुनवाई वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में की गयी. लेकिन दोनों पक्षों में आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं होने के कारण एक भी मामला का निष्पादन नहीं हो सका. दोनों पक्ष को अगले जनता दरबार में आवश्यक दस्तावेज के साथ आने को कहा गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है