22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पत्नी की हत्या के मामले में पति को न्यायालय ने ठहराया दोषी

सजा के बिंदु पर 26 नवंबर को होगी सुनवाई, 2018 में अरविंद कुमार ने दुर्गा से किया था प्रेम विवाह

दुर्गा कुमारी हत्याकांड में दोनों ननद हुईं दोष मुक्त

मुंगेर. एडीजे द्वितीय प्रवाल दत्ता ने शनिवार को सत्र वाद संख्या 153 /22, तारापुर कांड संख्या 91/19 की सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दुर्गा कुमारी हत्याकांड में उसके पति अरविंद कुमार को दोषी करार दिया है. वहीं उसकी दोनों बहनों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया. दोषी पति तारापुर थाना क्षेत्र के धोबई गांव का रहने वाला है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने बहस में भाग लिया. सजा के बिंदु पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी.

सूचक दुर्गा कुमारी ने जख्मी हालत में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल मायागंज भागलपुर में पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था. इसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसने 17 मई 2018 को तारापुर के धौबई गांव निवासी अरविंद कुमार से प्रेम विवाह किया था. सुलतानगंज मंदिर में दोनों ने अपने अभिभावक के मर्जी के खिलाफ शादी रचाई थी. कुछ दिन बाद अरविंद कमाने के लिए मुंबई चला गया. 2019 को वह घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी इंटर की परीक्षा में फेल हो गयी है. इस कारण दोनों के बीच विवाद हुआ था. अरविंद दहेज में 1 लाख रुपए नकद, 5 भर सोना एवं मोटरसाइकिल की बार-बार मांग करता था. इसको लेकर 18 मई 2019 को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ. इसके बाद उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क कर ससुराल वालों ने आग लगा दी. चिकित्सक के मुताबिक दुर्गा 60 प्रतिशत से अधिक झुलस गयी थी. इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel