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हत्या मामले में सुंदर सदा को न्यायालय ने ठहराया दोषी

Updated at : 04 Sep 2025 7:19 PM (IST)
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हत्या मामले में सुंदर सदा को न्यायालय ने ठहराया दोषी

दोनों मछली मारने का काम करता था.

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मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन ने गुरुवार को वर्ष 2014 में बरियारपुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव के बिन्देशवरी सादा हत्या मामले में सुनवाई की. उन्होंने सेशन वाद संख्या 41/2015 में उपलब्ध साक्ष्य एवं बचाव तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद इस मामले के अभियुक्त सुंदर सादा को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 10 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार वर्मा ने बहस में भाग लिया. उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2014 को नीरपुर निवासी अभियुक्त सुंदर सादा अपने ग्रामीण बिंदेश्वरी सादा को घर से बुलाकर ले गया. जिसका शव नीरपुर गांव के जखराज बाबा स्थान के निकट तालाब के पास मिला. दोनों मछली मारने का काम करता था. इस मामले में मृतक की पत्नी ननकी देवी के आवेदन पर बरियारपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 111/2014 दर्ज हुआ था. कुल सात गवाहों की गवाही इस मामले में हुई. उभय पक्षों के सुनवाई उपरांत विद्धान न्यायाधीश ने अभियुक्त सुंदर दास को हत्या का दोषी करार दिया. ——————————————– पेशेवर शराबी को न्यायालय ने सुनाया एक वर्ष की सजा मुंगेर विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम रूम्पा कुमारी ने गुरुवार को शराब पीने से जुड़े दो मामले की सुनवाई की. जिसमें एक शराबी नीरज मंडल को एक वर्ष का सजा सुनाया. बताया गया कि जमालपुर थाना कांड 105/2023 एवं 114/2023 में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य, बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के दलील सुनने के बाद दोनों मामलों में जमालपुर थाना के 6 नंबर गेट के रहने वाले नीरज मंडल को दूसरी बार शराब पीने के मामले में एक वर्ष की सजा सुनाई. अभियोजन कि ओर से अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद सुनील कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

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