14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना दंडनीय अपराध

Updated at :26 Mar 2017 4:36 AM
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14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना दंडनीय अपराध

श्रम अधिकार दिवस पर एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मुंगेर : औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नंदलालपुर मुंगेर के सभागार में शुक्रवार को श्रम अधिकार दिवस पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया़ कार्यक्रम का उद्घाटन आईटीआई मुंगेर के प्राचार्य राकेश रंजन, सहायक श्रमायुक्त […]

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श्रम अधिकार दिवस पर एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

मुंगेर : औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नंदलालपुर मुंगेर के सभागार में शुक्रवार को श्रम अधिकार दिवस पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया़ कार्यक्रम का उद्घाटन आईटीआई मुंगेर के प्राचार्य राकेश रंजन, सहायक श्रमायुक्त मो आफताब आलम, श्रम अधीक्षक मनीष कुमार, जमालपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, बरियारपुर के मृत्युंजय कुमार झा, हवेली खड़गपुर के संजय कुमार तथा सदर प्रखंड के प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया़
प्राचार्य राकेश रंजन ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं. साथ ही बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए भी सख्त कानून बनाये गये हैं. घरेलू कामगार, होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा व कल कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना दण्डनीय अपराध है़ साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी पर काम लेना दोहरा अपराध है़ इस तरह के दोषी नियोजक 20 हजार रुपये तक जुर्माने के भागीदार हो सकते हैं. सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ कई कल्याण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है़
जिसमें मातृत्व लाभ योजना, पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, मृत्यु लाभ योजना, नकद पुरस्कार योजना, लाभार्थी चिकित्सा सहायता योजना, शिक्षा के वित्तीय सहायता सहित अन्य दर्जन भर से अधिक योजनाएं चलायी जा रही है़ श्रम अधीक्षक ने बाल श्रम को सभ्य समाज के लिए एक कलंक बताया. कामकाजी बच्चे, जिसमें बाल श्रमिक भी शामिल है़ जो मुख्यत: गरीबी, आर्थिक स्तर पर पिछड़ा रह जाने एवं अशिक्षा का परिणाम है़ समय- समय पर धावा दलों द्वारा दोषी नियोजकों के परिसरों में जांच- पड़ताल जारी है़ बाल श्रमिक से काम लेने वालों को किसी भी शर्त पर नहीं बख्शे जायेंगे़ वहीं विभिन्न प्रखंडों से आये श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने भी श्रमिकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी़
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