शुरू की निविदा की प्रक्रिया
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :09 Mar 2017 8:50 AM
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मुंगेर : मुंगेर नगर निगम के लिए कोई निर्धारित कानून व मानक नहीं है. कूड़ा उठाव व कचरा संग्रह जैसे मामले में अपनी मनमर्जी चलती है. वैसे भी निगम के लिए कूड़ा उठाव विवादों से घिरा रहा है. यहां तक कि स्कूटर के नंबर पर भी कूड़ा उठाव का मामला उजागर हुआ था. जांच में […]
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मुंगेर : मुंगेर नगर निगम के लिए कोई निर्धारित कानून व मानक नहीं है. कूड़ा उठाव व कचरा संग्रह जैसे मामले में अपनी मनमर्जी चलती है. वैसे भी निगम के लिए कूड़ा उठाव विवादों से घिरा रहा है. यहां तक कि स्कूटर के नंबर पर भी कूड़ा उठाव का मामला उजागर हुआ था. जांच में प्रमाणित भी हुआ. किंतु चांदी के जूते कई घोटालों को समय के साथ दफन कर देते हैं.
बहरहाल दिसंबर 2015 में जो कूड़ा उठाव की निविदा निकाली गयी थी वह भी विवादों से घिरी रही. निगम ने कुल 45 वार्डों के लिए तीन-तीन ग्रुप में कूड़ा उठाव व कचरा संग्रह के लिए निविदा आमंत्रित की थी. जिसके तहत अलग-अलग एनजीओ से कार्य लेना था. किंतु कूड़ा उठाव के मामले में पूर्व की भांति एक ही एनजीओ को सभी वार्डों में कूड़ा उठाव करता रह गया.
ग्रुप में आवंटित कार्य का नहीं होता पालन : शहर में यूं तो कूड़ा उठाव के लिए पिछले कई वर्षों से एक ही एजेंसी निगम के 45 वार्डों में कूड़ा उठाव कर रही है. गत वर्ष भी ग्रुप निविदा के माध्यम से कार्य को विभक्त करते हुए निगम प्रशासन ने तीन-तीन ग्रुपों में अलग-अलग एजेंसी को कार्य कराने की रणनीति बनायी थी. लेकिन निगम प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका. एक ग्रुप के लिए सफल वेलफेयर सोसाइटी को कार्य आवंटित किया गया. बाद में सभी ग्रुप का कार्य उसी एजेंसी को सौंप दिया गया. जबकि डोर टू डोर कचरा संग्रह में तीन एजेंसी द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है.
इपीएफ का किया गया है प्रावधान : नगर निगम द्वारा निकाले गये टेंडर में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी एजेंसी टेंडर में भाग लेंगे उसे इपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) का भुगतान करना होगा. श्रम अधिनियम की धारा 1952 के तहत कर्मचारियों के इपीएफ भुगतान की बात कही गयी है. जबकि गत वर्ष के टेंडर में इस बात का जिक्र नहीं था कि एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को इपीएफ का भुगतान करना है.
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