छिनतई की वारदात में लग रही चोरी की धारा

मुंगेर : एक ओर जहां आम जनता शहर में हो रहे लगातार छिनतई की घटना से परेशान है. वहीं पुलिस की भी भद पीट रही. दूसरी ओर छिनतई के वारदात में पुलिस द्वारा दर्ज की जा रही प्राथिमकी में चोरी की धारा लगायी जा रही है. सोमवार को दिनदहाड़े शहर के श्रवण बाजार इलाके में […]
मुंगेर : एक ओर जहां आम जनता शहर में हो रहे लगातार छिनतई की घटना से परेशान है. वहीं पुलिस की भी भद पीट रही. दूसरी ओर छिनतई के वारदात में पुलिस द्वारा दर्ज की जा रही प्राथिमकी में चोरी की धारा लगायी जा रही है. सोमवार को दिनदहाड़े शहर के श्रवण बाजार इलाके में उचक्कों ने एक रेलकर्मी शंकर कुमार से रुपये का बैग छीन लिया.
बैग में 50 हजार रुपया था जो शंकर भारतीय स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच से निकाल कर घर ले जा रहा था. इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कांड संख्या 70/17 दर्ज की है. जिसमें भा.द.वि की धारा 379 लगायी गयी है. पीड़ित शंकर कुमार का कहना है कि छिनतई की घटना में चोरी की धारा लगाया जाना अपराधी को मदद करने जैसा है. इस संदर्भ में कई वरीय अधिवक्ता व अपर लोक अभियोजक ने कहा कि पुलिस को आइपीसी की धारा 392 लगाना चाहिए. जबकि कोतवाली थानाध्यक्ष श्रीराम चौधरी का कहना है कि भय दिखाकर यदि छिनतई होती है, तो धारा 392 लगायी जा सकती है.
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