मुंगेर : शहर के सोझीघाट के समीप खास महाल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया है. वहीं शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए 107 की भी कार्रवाई की है. करोड़ों के खास महाल की जमीन की अवैध रूप से खरीद व अवैध निर्माण के मामले को लेकर राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार मंडल ने कासिम बाजार में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन भी किया था. किंतु तकनीकी कारणों से यह प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पायी है.
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खास महाल जमीन पर निर्माण कार्य रोका, निषेधाज्ञा लागू
मुंगेर : शहर के सोझीघाट के समीप खास महाल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया है. वहीं शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए 107 की भी कार्रवाई की है. […]
निर्माण कार्य को एसडीओ ने रोका:
भू-माफियाओं के खेल में सोझीघाट स्थित पुराने जिला कृषि कार्यालय के 18 कट्ठा खास महाल की जमीन को एक ऑटो मोबाइल के डीलर ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है. 40 वर्ष पूर्व खत्म हो चुके लीजधारी के कथित वारिश से पावर ऑफ एटॉर्नी लेकर जमीन की घेराबंदी प्रारंभ कर दी थी. इस मामले को लेकर जब मंगलवार को प्रभात खबर ने समाचार प्रकाशित किया तो प्रशासन हरकत में आयी और अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं खास महाल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता नलिन कुमार कार्यस्थल पर पहुंच कर निर्माण कार्य को रोक दिया. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी दप्रस की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए जमीन पर निषेधाज्ञा लागू कर दी. बताया जाता है कि भू माफियाओं ने करोड़ों में इस जमीन की डील की है और इस पर कब्जा करने के लिए पूरी रणनीति के तहत योजना बनायी है.
खासमहाल की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ कुंदन कुमार ने बताया कि खास महाल के जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आते ही धारा 144 की कार्रवाई करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है और निर्माण कार्य को रोक दिया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार स्तर पर भूमि अधिग्रहण के लिए जिला पदाधिकारी स्तर से कार्रवाई की जायेगी.
डॉ कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी
कहते हैं अधिकारी : खास महाल पदाधिकारी नलिन कुमार ने कहा कि राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार मंडल द्वारा इस मामले को लेकर कासिम बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. जिसमें विश्वजीत तिवारी एवं अरविंद कुमार को आरोपित किया गया है.
कहते हैं थानाध्यक्ष : कासिम बाजार थानाध्यक्ष बालकृष्ण यादव ने बताया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया था. किंतु इस आवेदन के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करना तकनीकी स्तर पर संभव नहीं हो पाया. जिसे आवेदनकर्ता को लौटाते हुए पुन: सुसंगत धाराओं के तहत आवेदन देने को कहा गया है.
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