हथियार बरामदगी मामले में कोर्ट ने दो को ठहराया दोषी

Updated at :08 Dec 2016 4:38 AM
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हथियार बरामदगी मामले में कोर्ट ने दो को ठहराया दोषी

सजा के बिंदु पर आज होगी सुनवाई मुंगेर : मुंगेर के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केशोपुर में दो देसी कट्टा व दस हजार रुपये बरामदी के मामले में आरोपित गंगा सागर सिंह एवं अरुण सिंह को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार […]

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सजा के बिंदु पर आज होगी सुनवाई

मुंगेर : मुंगेर के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केशोपुर में दो देसी कट्टा व दस हजार रुपये बरामदी के मामले में आरोपित गंगा सागर सिंह एवं अरुण सिंह को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामपुकार सिंह ने बहस में भाग लिया.
सत्रवाद संख्या 322/15 में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने उपलक्ष्य साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर झारखंड के साहेबगंज निवासी गंगा सागर सिंह एवं मुफस्सिल थाना के केशोपुर निवासी अरुण सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है.
बताया जाता है कि 20 मार्च 2014 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अभिनव दूबे को गुप्त सूचना मिली कि केशोपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से सटे बगीचा में हथियारों की खरीद-बिक्री हो रही है. पुलिस ने छापेमारी कर गंगा सागर एवं अरुण को दो देसी पिस्तौल व दस हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया. इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 60/2014 दर्ज किया था.
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