मुफस्सिल थानाध्यक्ष के दस दिन का वेतन काटने का निर्देश
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :29 Nov 2016 6:06 AM
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मुंगेर : मुफस्सिल थाना कांड संख्या 259/2003 में न्यायालय को थानाध्यक्ष द्वारा सही जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी. इस कारण थानाध्यक्ष के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा नोटिस जारी किया था. बावजूद थानाध्यक्ष ने न्यायालय को जबाव नहीं दिया. जिसे न्यायालय का अवमानना मानते हुए […]
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मुंगेर : मुफस्सिल थाना कांड संख्या 259/2003 में न्यायालय को थानाध्यक्ष द्वारा सही जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी. इस कारण थानाध्यक्ष के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा नोटिस जारी किया था. बावजूद थानाध्यक्ष ने न्यायालय को जबाव नहीं दिया. जिसे न्यायालय का अवमानना मानते हुए न्यायाधीश ने वर्तमान थानाध्यक्ष के 10 दिनों का वेतन काटने का निर्देश एसपी को दिया है.
विदित हो कि सत्रवाद संख्या 782/13 में अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह निवासी मो. शकील अहमद के पुत्र मो. ललटु उर्फ इरफान के मृत्यु के संबंध में थानाध्यक्ष से सूचना मांगी गयी थी. जिसमें कहा गया कि अभियुक्त के संबंध में न्यायालय को सूचना प्राप्त है कि अभियुक्त जीवत है और वर्तमान वमें वह सीआइएसएफ में कार्यरत है. इस अभियुक्त के विरुद्ध न्यायायल द्वारा गैर जमानतीय वारंट एवं कुर्की जब्ती भी जारी की गयी है.
इसके बावजूद आपके द्वारा न तो जांचोपरांत मृत्यु प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित किया गया है और न ही न्यायालय द्वारा जारी आदेश का तामिला न्यायालय को समर्पित किया गया है. न्यायालय ने थानाध्यक्ष को 28 नवंबर को अथवा उससे पूर्व जांचोपरांत अभियुक्त के मृत्यु के संबंध में प्रतिवेदन अथवा न्यायालय द्वारा जारी प्रोसेस का तामिला प्रतिवेदन समर्पित करें. न्यायालय ने 21 नवंबर को थानाध्यक्ष के खिलाफ कारण पृच्छा जारी कर पूछा गया कि इसे न्यायालय का अवमानना क्यों नहीं माना जाय. 28 नवंबर के कार्य दिवस तक थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय द्वारा जारी नोटिश एवं प्रोसेस का कोई भी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया. जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने वर्तमान थानाध्यक्ष के 10 दिनों का वेतन कटौती का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया. साथ ही कहा कि इसका अनुपालन कर इसकी सूचना न्यायालय को समर्पित करें.
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