जमालपुर : रेल इंजन कारखाना जमालपुर में एक्ट अप्रैंटिश की नियुक्ति रद्द कर दी गई है. इस आशय की अधिसूचना भी पूर्व रेलवे द्वारा जारी कर दी गयी. जानकारी के अनुसार विगत 16 जून 2009 को एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति की अधिसूचना संख्या इ/डब्लूएसआर/एक्टअप्रेंटिस/जेएमपी/एएसएन/एमएलडीटी/08-09 तथा 2 फरवरी 2011 को इसी पद के लिए नियुक्ति की अधिसूचना संख्या इ/डब्लूएसआर/एक्टअप्रेंटिस/जेएमपी/ एएसएन/एमएलडीटी/10-11 को रद्द कर दिया गया है.
इन दोनों अवसर पर कुल 470-470 सीटों पर एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति की जानी थी. जानकार बताते हैं कि दोनों अवसरों पर सामन्य कोटि के अभ्यर्थियों से भारतीय पोस्टल ऑर्डर की शक्ल में चालीस-चालीस रूपये शुल्क के रूप में लिए गये थे. दोनों बार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी तथा नहीं इस संबंध में कोई परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन किया गया था. हालांकि सक्षम अधिकारी द्वारा इन दोनों नियुक्ति अधिसूचना के पैरा 13 में अंकित शक्तियों का उपयोग करते हुए नियुक्ति को रद्द करने की घोषणा की गई है,
परंतु इससे स्थानीय युवाओं में निराशा व्याप्त है. उल्लेखनीय है कि एक्ट अप्रेंटिस की बहाली प्रक्रिया को पूरी करने के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा कई बार आंदोलन भी किया गया था. इस संबंध में एबीवीपी के नगर मंत्री विक्की आनंद ने कहा कि रेलवे का यह निर्णय बेरोजगार छात्रों के साथ धोखाधड़ी है.