परिवहन भत्ता भुगतान का निर्देश

मुंगेर : राज्य नि:शक्तता आयुक्त अरविंद कुमार सिंह ने समाहरणालय में कैंप कोर्ट लगाया गया. जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी विनोद कुमार मिश्रा के वाद की सुनवाई की गयी. उन्होंने यह निर्देश दिया कि वित्त विभाग बिहार सरकार के आदेश के आलोक में अविलंब परिवहन भत्ता विनोद कुमार मिश्र को भुगतान किया जाय. विनोद दोनों पैरों […]
मुंगेर : राज्य नि:शक्तता आयुक्त अरविंद कुमार सिंह ने समाहरणालय में कैंप कोर्ट लगाया गया. जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी विनोद कुमार मिश्रा के वाद की सुनवाई की गयी. उन्होंने यह निर्देश दिया कि वित्त विभाग बिहार सरकार के आदेश के आलोक में अविलंब परिवहन भत्ता विनोद कुमार मिश्र को भुगतान किया जाय. विनोद दोनों पैरों से नि:शक्त है और बिना सूचना के ही जनवरी 2001 से उनका परिवहन भत्ता स्थगित कर दिया गया. उन्होंने इस संदर्भ में कई आवेदन दिये.
बावजूद इस मामले का निष्पादन नहीं किया गया. राज्य नि:शक्तता आयुक्त बिहार के ज्ञांपाक 666 का हवाला देते हुए भी ज्ञापन दिया और पुन: 2014 में स्मारपत्र भी दिया. जब मामले का निष्पादन नहीं हुआ तो उन्होंने कैंप कोर्ट में शिकायत की और इस शिकायत के बाद यह निर्देश दिया गया.
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