मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने किशुन महतो हत्याकांड के मामले में अभियुक्त मुकेश महतो को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेरूदियारा बहियार में 3 जून 2013 को शिवनगर कासिम बाजार निवासी किशुन महतो की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
इस मामले में गांव के ही वीरेंद्र महतो, किशो महतो एवं मुकेश महतो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. कांड के सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुकेश महतो को हत्याकांड में दोषी पाया गया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस में भाग लिया.